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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 अगस्त से विभिन्न मांगों को लेकर चल रही पटवारियों की हड़ताल।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 अगस्त से विभिन्न मांगों को लेकर चल रही पटवारियों की हड़ताल को असंवैधानिक घोषित करते हुए उन्हें तुरंत काम पर लौटने के आदेश दिए हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद पटवारियों ने भी अपनी हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी है दरअसल पटवारियों की हड़ताल को चुनौती देते हुए एक किसान ने याचिका दायर की थी इस याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश दिए हैं कि वह पटवारियों से बात करी वह उनकी जायज बस जरूरी मांगों को पूरा करने पर विचार करें।