जमीन : 2.77 एकड़ की विवादित भूमि केंद्र सरकार के पास रहेगी, वह मंदिर निर्माण के लिए उसे ट्रस्ट को सौंपेगी।
हिंदू पक्ष : विवादित जमीन पर नियंत्रण का निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज, ट्रस्ट में उसे प्रतिनिधित्व मिलेगा।
मुस्लिम पक्ष : विवादित ढांचे पर शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज, सुन्नी वक्फ बोर्ड को नई मस्जिद के लिए 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा -
- चीफ जस्टिस ने कहा हम सर्व सम्मति से फैसला सुना रहे है।इस अदालत को लोगो की धर्म और श्रद्धा को स्वीकार करना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने माना बाबरी मज्जीद मीर बाकी ने बनाई थी।
- ढहाए गए ढांचे के नीचे एक मंदिर था, इस तथ्य की पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) कर चुका है
- सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यह सबूत मिले हैं कि राम चबूतरा और सीता रसोई पर हिंदू अंग्रेजों के जमाने से पहले भी पूजा करते थे। रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य बताते हैं कि विवादित जमीन का बाहरी हिस्सा हिंदुओं के अधीन था।
