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डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा? (Penalty Rules Section 234F)
यदि आप आज रात 12 बजे से पहले अपना आईटीआर फाइल करने में असमर्थ रहते हैं, तो आपको बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) दाखिल करना होगा, जिसमें टैक्स नियमों के तहत जुर्माना देना पड़ेगा:
₹5,000 का जुर्माना: जिन करदाताओं की कुल वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक है, उन्हें ₹5,000 पेनल्टी देनी होगी।
₹1,000 का जुर्माना: ₹5 लाख से कम आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए पेनल्टी ₹1,000 तय की गई है।
सिर्फ जुर्माना ही नहीं, होंगे ये बड़े नुकसान:
घाटे को आगे न बढ़ा पाना (Loss Carry Forward): अगर आपको शेयर बाजार (Intraday/F&O), म्यूचुअल फंड या बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है, तो आप उसे अगले सालों के प्रॉफिट से सेट-ऑफ (Set-off) करने के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे।
बकाया टैक्स पर ब्याज: यदि आपका टैक्स बकाया है, तो धारा 234A के तहत प्रति माह 1% की दर से अतिरिक्त ब्याज लगेगा।
रिफंड में देरी: लेट फाइल किए गए रिटर्न की प्रोसेसिंग में समय लगता है, जिससे आपका टैक्स रिफंड भी अटक सकता है।
